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नईदिल्ली सुप्रीम कोर्ट। छत्तीसगढ प्रदेश क्री कांग्रेस सरकार को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बडा झटका लगा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने jhiram ghati hamla 2013 माओवादी हमले की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक जांच आयोग के सामने और अतिरिक्त गवाह पेश किए जाने की अपील छत्तीसगढ सरकार ने की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपील की थी कि न्यायिक जांच आयोग के सामने और गवाहों को पेश किया जाए।
jhiram kand chhattisgarh में हुए इस हमले में कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ के कई बड़े नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे । नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी और एमआर शाह शामिल थे। पीठ ने कहा कि आप चाहते हैं कि विशेषज्ञ गवाह की जांच हो लेकिन आयोग इस पर सहमत नहीं है। आप भले ही आयोग का कार्यकाल बढा दें लेकिन पैनल ने अपनी कार्यवाही बंद का दी है । छत्तीसगढ सरकार ने अपनी अपील में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है ।
राज्य सरकार चाहती थी कि इस मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ करने का विशेष न्यायिक आयोग के गठन को मंजूरी दी जाए। न्यायमूर्वि आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ की से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायिक आयोग ने छह महल्यूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
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